बॉम्बे हाई कोर्ट ने माहिम मेले को जारी रखने की अनुमति दी 24, 25 दिसंबर की पुलिस नोटीस खारीज

Bombay High Court allows Mahim Mela to continue, quashes police notices of December 24, 25

बॉम्बे हाई कोर्ट ने माहिम मेले को जारी रखने की अनुमति दी 24, 25 दिसंबर की पुलिस नोटीस खारीज

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को मुंबई पुलिस द्वारा जारी नोटिस24, 25 दिसंबर की नोटीस खारीज को खारिज कर दिया, जिसमें शहर के सबसे जीवंत आयोजनों में से एक वार्षिक माहिम मेला (झूला एरिया) को रोकने के लिए कहा गया था। इसमें सड़कों पर "भीड़भाड़" का हवाला दिया गया था, खासकर 24 और 25 दिसंबर को, जब लोग क्रिसमस का जश्न मनाएंगे।

न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे और अद्वैत सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि पुलिस इस आयोजन को रोकने के बजाय भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण रखने के लिए अधिक पुलिस बल मुहैया करा सकती है।

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पीठ ने पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे से कहा, "कार्यक्रम को जारी रहने दें।" विशेष रूप से, यह मेला हजरत मखदूम फकीह अली माहिमी के जीवन के उत्सव की याद दिलाता है और इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्ट्रीट फूड, खरीदारी और 10 दिवसीय आयोजन में आने वाले लोगों के लिए कई गतिविधियाँ शामिल हैं।

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 माहिम पुलिस ने विशेष रूप से 24 और 25 दिसंबर को इस आयोजन को रोकने के लिए नोटिस जारी किया था, क्योंकि इस दौरान हज़ारों लोग माहिम के सेंट माइकल चर्च में आएंगे, जो दरगाह के विपरीत दिशा में है।

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इस नोटिस पर आपत्ति जताते हुए आयोजकों ने एडवोकेट प्रसन्ना भंगाले के माध्यम से जस्टिस डिगे की अध्यक्षता वाली अवकाश अदालत में  नोटिस को चुनौती दी। हालांकि अदालत ने  नोटिस को खारिज कर दिया।

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