छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर रैली में ड्रोन उड़ानें के मामले में एक व्यक्ति पर केस दर्ज
Case registered against one person for flying drones in rally at Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk
सांसद कपिल पाटिल व भिवंडी लोकसभा निर्वाचन सीट से महायुति उम्मीदवार कपिल पाटिल के नामांकन रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ानें के मामले में निजामपुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है। ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने 14 मार्च से 12 मई के दरमियान बिना इजाजत रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाले ड्रोन, नियंत्रित हवाई मिसाइल, पैराग्लायडर्स या मायक्रो लाईट एयर क्राफ्ट पर बैन लगाया है।
भिवंडी : सांसद कपिल पाटिल व भिवंडी लोकसभा निर्वाचन सीट से महायुति उम्मीदवार कपिल पाटिल के नामांकन रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ानें के मामले में निजामपुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने 14 मार्च से 12 मई के दरमियान बिना इजाजत रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाले ड्रोन, नियंत्रित हवाई मिसाइल, पैराग्लायडर्स या मायक्रो लाईट एयर क्राफ्ट पर बैन लगाया है।
परन्तु तीन मई को भाजपा सांसद व केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल के नामांकन रैली के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने ड्रोन का इस्तेमाल कर पुलिस आयुक्त कार्यालय के आदेश भंग किया। निजामपुर पुलिस ने पुलिस नाईक किशोर हरिचंद्र की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की पुलिस उप निरीक्षक जे.के. गीते कर रहे है।
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