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Read More... ठाणे जिले के भिवंडी से लापता हुआ 17 वर्षीय मासूम... अपहरण का मामला दर्ज
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By Online Desk
ठाणे जिले के भिवंडी शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक 17 साल का मासूम बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। बच्चे की मां ने आशंका जताई है कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 35 वर्षीय ममता अवधेश सिंह, जो भिवंडी के खंडोबा कॉलोनी, फेणगांव रोड, कामतघर में रहती हैं, ने भिवंडी शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका साढ़े 17 साल का बेटा दिपांशु अवधेश सिंह 28 जुलाई 2025 की शाम करीब साढ़े चार बजे अचानक लापता हो गया। मुंबई में कैब में महिला पायलट के साथ यौन उत्पीड़न... तीन पर केस दर्ज
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महिला के अनुसार, कैब ड्राइवर ने 25 मिनट बाद रूट बदल दिया और दो पुरुषों को कैब में बैठने दिया। उनमें से एक पीछे की सीट पर उनके बगल में बैठा था। उसने ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। जब उन्होंने चिल्लाया तो उसने धमकी दी और ड्राइवर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ दूरी के बाद आरोपियों ने हाईवे पर पुलिस चेकिंग देखी और दोनों यात्री कैब से उतरकर भाग गए। महिला ने बताया कि जब उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि उसने दोनों को कैब में क्यों बैठने दिया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठाणे : झूठे प्रेमजाल में फंसा कर युवती से एक करोड़ की ठगी... 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
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ठाणे जिले के भिवंडी तालुका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को प्रेम और शादी का झांसा देकर एक करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपी न सिर्फ युवती से झूठा प्रेम संबंध बनाते रहे, बल्कि उसका शारीरिक शोषण भी किया और बाद में शादी से मुकरते हुए उसे धमकाया। इस मामले में नारपोली पुलिस स्टेशन में पांच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र सदन मामले में कालाधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई... विशेष न्यायालय ने मांग खारिज कर दिया
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कालाधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय सीधे मामला दर्ज नहीं कर सकता। हालांकि, पहले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय में अलग से मामला दर्ज किया जा सकता है। वर्ष 2015 में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने महाराष्ट्र सदन मामले में मामला दर्ज किया था। हालांकि, डेवलपर चमनकर भाइयों को इस अपराध से बरी कर दिया गया था। इसलिए, चमनकर भाइयों ने कालाधन निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय में दोषमुक्ति के लिए आवेदन किया था। हालांकि, इस अर्जी को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। 