नवी मुंबई के वाशी में सोशल वर्कर के साथ दुष्कर्म... व्यक्ति पर मामला दर्ज

Rape of social worker in Vashi, Navi Mumbai... Case registered against person

नवी मुंबई के वाशी में सोशल वर्कर के साथ दुष्कर्म... व्यक्ति पर मामला दर्ज

ठाणे: नवी मुंबई के वाशी में पुलिस ने 35 वर्षीय एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कई बार दुष्कर्म (Rape) करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 वर्षीय आरोपी नितिन गावंद रायगढ़ जिले के उरण के अव्रे गांव का रहने वाला है, जबकि पीड़िता नवी मुंबई के वाशी के कोपरी में रहती है।

ठाणे: नवी मुंबई के वाशी में पुलिस ने 35 वर्षीय एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कई बार दुष्कर्म (Rape) करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 वर्षीय आरोपी नितिन गावंद रायगढ़ जिले के उरण के अव्रे गांव का रहने वाला है, जबकि पीड़िता नवी मुंबई के वाशी के कोपरी में रहती है। वाशी पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा,  वर्ष 2018 में आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती की और उसके बेटे की देखभाल करने का आश्वासन दिया।

उसने अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने पीड़िता पर गर्भपात कराने के लिए भी दबाव डाला। उन्होंने कहा, इसके अलावा उसने पीड़िता से 50,000 रुपये की हर्बल दवाएं खरीदीं, लेकिन बदले में केवल 31,500 रुपये का भुगतान किया।

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आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।महाराष्ट्र में आये दिन दुष्कर्म करने की कई खबरें सामने आ रही है। ऐसे में राज्य की जनता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। गौरतलब हो कि कुछ दिन पहलेमुंबई के सांताक्रूज इलाके में एक शैक्षणिक संस्थान के परिसर में सात वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में स्कूल के एक सहायक को गिरफ्तार किया गया है।

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एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सहायक पिछले कुछ महीनों से बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर रहा था। अपराध का पता पिछले हफ्ते तब चला जब बच्ची ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया।

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अधिकारी के मुताबिक, बच्ची के माता-पिता ने पिछले शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने सहायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि सहायक को एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे पांच अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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