सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के खिलाफ दायर एनआइए की याचिका खारिज की...
The Supreme Court rejected the petition filed by NIA against the investigation of Chhattisgarh Police...
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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को खारिज किया। पीठ ने कहा- क्षमा करें, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।
नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में साल 2013 में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाली एफआईआर की छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के खिलाफ दायर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को खारिज किया। पीठ ने कहा- क्षमा करें, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।
एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि घटना में बड़ी साजिश के पहलू की जांच एनआईए द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि मामले की मुख्य एफआईआर की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने एनआईए को रिकॉर्ड सौंपने से इनकार कर दिया, तो एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया, जिसने याचिका खारिज कर दी।