17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी जांच में अनिल अंबानी के खिलाफ एलओसी जारी

LOC issued against Anil Ambani in Rs 17,000 crore loan fraud probe

17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी जांच में अनिल अंबानी के खिलाफ एलओसी जारी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ शुक्रवार को कथित तौर पर 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, अनिल अंबानी को 5 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। पिछले हफ्ते, एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े मुंबई में 35 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल थे। जांचकर्ताओं ने मुंबई और दिल्ली में कई स्थानों से भारी मात्रा में दस्तावेज, हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए।

येस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में गुरुवार को छापेमारी शुरू हुई। यह जाँच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा 11 नवंबर, 2024 को दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी के अनुसार, उसकी जाँच में एडीएजी कंपनियों और भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) को सौंपी गई 68.2 करोड़ रुपये की एक फर्जी बैंक गारंटी के बीच संबंधों का पता चला है।यह फर्जी गारंटी कथित तौर पर रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड और महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के नाम पर जारी की गई थी - दोनों ही समूह से संबद्ध हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह गारंटी पूरी तरह से फर्जी थी और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का रूप धारण करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। कथित तौर पर इस धोखाधड़ी में एक नकली ईमेल डोमेन, "s-bi.co.in" का इस्तेमाल किया गया था, जो एसबीआई के आधिकारिक डोमेन, "sbi.co.in" से काफी मिलता-जुलता था, ताकि जाली गारंटी असली लगे।

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ईडी ने डोमेन पंजीकरण रिकॉर्ड प्राप्त करने और धोखाधड़ी वाली ईमेल गतिविधि के स्रोत का पता लगाने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) से भी संपर्क किया है। जवाब में, समूह की कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि वे ईडी की कार्रवाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन इन छापों का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय स्थिति या हितधारकों के हितों पर "बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं" पड़ा है। कंपनियों ने कहा था, "मीडिया रिपोर्ट्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के 10 साल से ज़्यादा पुराने लेन-देन से संबंधित आरोपों से संबंधित प्रतीत होती हैं।"

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