पुणे कार दुर्घटना के आरोपी को 3 दिनों की जमानत
Pune car accident accused gets 3 days bail
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक आरोपी को पिता के निधन पर तीन दिनों की अस्थायी जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अश्विन भोबे ने शुक्रवार को आदित्य अविनाश सूद को 2 से 5 अगस्त तक जमानत दे दी। मामला 19 मई 2024 का है। पुणे के कल्याणी नगर में कार सवारों ने बाइक सवार दो आईटी पेशेवरों को कुचला था।
पुणे : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक आरोपी को पिता के निधन पर तीन दिनों की अस्थायी जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अश्विन भोबे ने शुक्रवार को आदित्य अविनाश सूद को 2 से 5 अगस्त तक जमानत दे दी। मामला 19 मई 2024 का है। पुणे के कल्याणी नगर में कार सवारों ने बाइक सवार दो आईटी पेशेवरों को कुचला था।
आदित्य सूद उन 10 लोगों में शामिल था, जिन्हें नाबालिग चालक के अल्कोहल टेस्ट को रद्द करने के लिए खून के नमूनों की अदला-बदली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार आदित्य के खून के नमूने उनके पिता के खून के नमूनों से बदले गए थे।

