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Maharashtra 

पुणे कार दुर्घटना के आरोपी को 3 दिनों की जमानत

पुणे कार दुर्घटना के आरोपी को 3 दिनों की जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक आरोपी को पिता के निधन पर तीन दिनों की अस्थायी जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अश्विन भोबे ने शुक्रवार को आदित्य अविनाश सूद को 2 से 5 अगस्त तक जमानत दे दी। मामला 19 मई 2024 का है। पुणे के कल्याणी नगर में कार सवारों ने बाइक सवार दो आईटी पेशेवरों को कुचला था।
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National 

नेपीडॉ: म्यांमार में भूकंप के 3 दिन बाद मलबे में दबी लाशों की फैली भीषण दुर्गंध...

नेपीडॉ: म्यांमार में भूकंप के 3 दिन बाद मलबे में दबी लाशों की फैली भीषण दुर्गंध... म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर की सड़कों पर रविवार को सड़ते हुए शवों की गंध फैली हुई थी, क्योंकि लोग किसी जीवित व्यक्ति को खोजने की उम्मीद में मलबा हटाने के लिए हाथों से काम कर रहे हैं। दो दिन पहले आए भीषण भूकंप में 1,600 से अधिक लोग मारे गए हैं और अनगिनत लोग दब गए, जिनकी तलाश की जा रही है। 
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