AAP सांसद राघव चड्ढा को कोर्ट से राहत, सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने पर लगी रोक
Court relief to AAP MP Raghav Chadha, stay on cancellation of allotment of government bungalow,,,
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द कर दिया गया है. उन्होंने इस फैसले के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चुनौती दी है. फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है.
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपने सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे. अदालत से उन्हें फौरन राहत मिल गई है. दरअसल, Raghav Chadha ने सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने के फैसले को पटियाला हाउस कोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है. बीजेपी ने द्वेष भावना के तहत बंगाल के आवंटन को रद्द करने का फैसला किया...Court relief to AAP MP Raghav Chadha...
राघव चड्ढा के बंगले के आवंटन को रद्द करने का नोटिस राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी किया गया था. फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि वह अपने नोटिस पर रोक लगाए. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आप सांसद के बंगला खाली करने के नोटिस पर रोक लगा दी है.
राघव चड्ढा को जो बंगला आवंटित किया गया था, वह पंडारा रोड पर मौजूद है, जिसका नंबर AB5 है. पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी अपने आदेश पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करे, जब तक इस मामले पर अगली सुनवाई नहीं हो जाती है....Court relief to AAP MP Raghav Chadha....
एक जून को राघव चड्ढा ने अदालत में जवाब दायर किया. इसमें उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि उन्हें राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया के अनुसार वैध रूप से बंगला आवंटित किया गया था. वह नवीनीकरण के बाद टाइप 7 बंगले में चले गए थे और आवंटन पत्र में ही परिस्थितियों को शामिल किया गया था. आप सांसद ने आवंटन रद्द करने वाले पत्र को मनमाना बताया है. पटियाला हाउस कोर्ट में 10 जून को मामले की अगली सुनवाई होनी है....Court relief to AAP MP Raghav Chadha...
वहीं, राज्यसभा सचिवालय ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है. राज्यसभा की आवास समिति के अध्यक्ष सीएम रमेश ने कहा कि राघव चड्ढा को जो घर मिला है, उसके लिए वह योग्य नहीं हैं. उन्हें टाइप-V आवास दिया जाना था, लेकिन उन्हें टाइप-VII आवास मिला. इस वजह से उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया गया.
सीएम रमेश का कहना है कि बिना आवास समिति या राज्यसभा सचिवालय का पक्ष जाने नोटिस पर रोक लगाई गई है. इसलिए निर्णय लिया गया है कि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी. रमेश के अनुसार सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं, बल्कि बीजेपी के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल का आवास भी बदला गया है....Court relief to AAP MP Raghav Chadha....
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