मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भाजपा नेता ने बनाए यौन संबंध... CCTV में बिना कपड़ों के हुआ कैद, Video वायरल
BJP leader had sex on Mumbai-Delhi Expressway... CCTV captured him without clothes, video goes viral
मंदसौर जिले की दलौदा तहसील के ग्राम बनी निवासी भाजपा नेता मनोहरलाल धाकड़ का यौन संबंध बनाते वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला बिना कपड़ों के उनके साथ दिख रही है। पूरा मामला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। धाकड़ व महिला सड़क पर बेहद शर्मनाक स्थिति में दिख रहे हैं। वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों एक सफेद रंग की कार से हाईवे पर उतरते दिखते हैं। इस दौरान महिला बिना कपड़ों के थी। कार परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में मनोहरलाल धाकड़ के ही नाम पर दर्ज है।
दिल्ली : मंदसौर जिले के ग्राम बनी निवासी जिपं सदस्य के पति भाजपा नेता मनोहरलाल धाकड़ का मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस वे पर एक महिला के साथ यौन संबंध बनाते वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद भाजपा में हलचल तेज हो गई है। इधर, भाजपा संगठन ने चुप्पी साध ली है। ज्यादा हो हल्ला होने पर भानपुरा थाने पर मामला भी दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले की दलौदा तहसील के ग्राम बनी निवासी भाजपा नेता मनोहरलाल धाकड़ का यौन संबंध बनाते वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला बिना कपड़ों के उनके साथ दिख रही है। पूरा मामला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। धाकड़ व महिला सड़क पर बेहद शर्मनाक स्थिति में दिख रहे हैं। वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों एक सफेद रंग की कार से हाईवे पर उतरते दिखते हैं। इस दौरान महिला बिना कपड़ों के थी। कार परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में मनोहरलाल धाकड़ के ही नाम पर दर्ज है।
पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं
धाकड़ की पत्नी भाजपा समर्थित होकर वर्तमान में मंदसौर जिपं सदस्य हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया कि ऐसे काम करने वालों की पार्टी को जरुरत नहीं है। इस मामले की सत्यता भी पता कर रहे हैं।
इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच करने पर यह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के भानपुरा थाना क्षेत्र में बना हुआ है। वीडियो के संबंध में भानपुरा थाने पर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296,285,3(5) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।

