
उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी, जानिए आखिर क्या है वजह
Non-Bailable Warrant issued against son of Mukhtar Ansari....
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhatar Ansari) एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक ओर जहां मुख्तार अंसारी को कुछ दिनों पहले गैंगेस्टर एक्ट में सजा सुनाया गया है. वहीं, दूसरी ओर मुख्तार के छोटे बेटे उमर पर भी शिकंजा कसता जा रहा है. चुनावी आचार संहिता के उल्लघंन के मुकदमे में कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है.
बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. दरअसल, साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में उमर ने बिना अनुमति के विजय जुलूस और रोड शो निकाला था.
इस मामले में पुलिस ने नगर कोतवाली में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी के साथ अन्य कुल 9 लोगों के खिलाफ अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किए थे. इसको ही लेकर शुक्रवार को मऊ के एमपी एमएलए (MPMLA) कोर्ट में मुकदमे में इन सभी आरोपियों पर आरोप तय होना था. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अब्बास अंसारी कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ. बाकी आरोपी अदालत में स्वयं मौजूद रहे. मगर, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी कोर्ट में अनुपस्थित रहे.
इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के अनुपस्थित होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून तय की है. वहीं, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी के वकील राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्राइम नंबर 106/22 इसमें स्टेट अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी और अन्य नामजद थे. मामले में शुक्रवार आरोप तय करने के लिए फाइल लगी हुई थी. जो लोग अनुपस्थित थे, कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट(NBW) का आदेश जारी किया है. मुख्य रूप से उमर अंसारी अनुपस्थिति थे. आज आरोप तय नहीं हो पाया है. अगली तारीख 2 जून को दी गई है.
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