
2018 के हत्या मामले में दो लोग बरी...
Two people acquitted in 2018 murder case
ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 के हत्या के एक मामले में संदेह का लाभ देते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एन सिरसिकर ने 19 दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष दो आरोपियों अभिषेक कालीराम जोशी (30) और मोगेश सुनील म्हात्रे (29) के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया।
ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 के हत्या के एक मामले में संदेह का लाभ देते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एन सिरसिकर ने 19 दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष दो आरोपियों अभिषेक कालीराम जोशी (30) और मोगेश सुनील म्हात्रे (29) के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया।
आदेश की एक प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई। अभियोजन ने अदालत को बताया कि यहां भिवंडी इलाके में रहने वाले म्हात्रे और उसके संबंधी पंकज म्हात्रे के बीच काफी समय से घरेलू विवाद था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पांच मार्च 2018 को मोगेश सुनील म्हात्रे ने कथित तौर पर पंकज म्हात्रे की हत्या कर दी। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता विशाल भानुशाली ने आरोपियों पर लगे सभी आरोपों का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों से जिरह की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा, उपरोक्त सभी गवाहों ने अभियोजन पक्ष की दलीलों का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने घटना के गवाह होने की बात से इनकार किया है। उनमें से कुछ ने घटनास्थल पर आरोपियों के मौजूद होने से इनकार किया है। इसलिए, उनकी गवाही से अभियोजन पक्ष को कोई मदद नहीं मिल सकती।
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