यौन उत्पीड़न के दोषी को 3 साल की सजा... भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी लड़कियां सेफ नहीं- कोर्ट

3 years imprisonment for sexual harassment... Girls are not safe even in crowded places- Court

यौन उत्पीड़न के दोषी को 3 साल की सजा... भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी लड़कियां सेफ नहीं-  कोर्ट

मुंबई की एक विशेष अदालत ने 32 वर्षीय शख्स को दादर में एक लोकल ट्रेन में सवार होने के दौरान एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं से पता चलता है कि बहुत से लोगों से घिरे होने के बावजूद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं. पीड़ित छात्रा मराठी धारावाहिक अभिनेत्री भी है.

मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने 32 वर्षीय शख्स को दादर में एक लोकल ट्रेन में सवार होने के दौरान एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं से पता चलता है कि बहुत से लोगों से घिरे होने के बावजूद भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं. पीड़ित छात्रा मराठी धारावाहिक अभिनेत्री भी है.

स्पेशल जज प्रिया बांकर ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी पाया. कोर्ट का आदेश गुरुवार को उपलब्ध कराया गया.

बहुत भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई वारदात को ध्यान में रखते हुए जज ने अपने आदेश में कहा कि इस घटना का पीड़ित लड़की पर, उसके परिवार के सदस्यों और समाज पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इस तरह की घटना से लोगों के मन में चिंता पैदा होती है और इससे पता चलता है कि लड़कियां समाज में तब भी सुरक्षित नहीं हैं, जब वे बहुत से लोगों से घिरी होती हैं. 

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2019 में हुई थी और पीड़िता उस समय 16 साल की थी और बारहवीं कक्षा में पढ़ रही थी. पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह मराठी धारावाहिकों में अभिनय करती थी और शूटिंग के लिए ठाणे से उपनगरीय गोरेगांव जाती थी. यौन उत्पीड़न की घटना उस समय हुई, जब वह दादर से ठाणे जाने वाली ट्रेन में सवार हो रही थी.

हालांकि, आरोपी ने विभिन्न आधारों पर यौन उत्पीड़न को लेकर पीड़िता के मौखिक साक्ष्य का जोरदार खंडन किया और यहां तक ​​कि उस पर गोरेगांव में फिल्म सिटी में प्रवेश करने के लिए आवश्यक पहचान पत्र पेश नहीं करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, अदालत ने कहा कि उसकी मौखिक गवाही को खारिज करने का कोई सबूत नहीं है कि वह एक अभिनेत्री थी और शूटिंग के लिए फिल्म सिटी जाती थी.

 

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