उत्तर प्रदेश के दूध उत्‍पादों की ब्रांडिंग के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 20 लाख मिलेंगे...

Yogi government's big decision for the branding of milk products of Uttar Pradesh, 20 lakhs will be available every year.

उत्तर प्रदेश के दूध उत्‍पादों की ब्रांडिंग के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 20 लाख मिलेंगे...

योगी सरकार उत्‍तर प्रदेश के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपये तीन सालों तक देगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपये होगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश : योगी आदित्‍यनाथ सरकार उत्‍तर प्रदेश के दूध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपये तीन सालों तक देगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपये होगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। इतना ही नहीं उत्पादों के मानकीकरण के लिए पांच लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास विभाग डा. रजनीश दुबे ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नीति पांच सालों के लिए प्रभावी होगी। नीति का मकसद दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और बाजार के लिए उपलब्ध दूध को 44 से बढ़ाकर 65 फीसदी करना है।

दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना के लिए लाभांवित किया जाएगा। कोल्ड चेन की स्थापना के लिए दुग्ध केंद्र के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली आदि खरीद पर भी मिलेगी।

सभी जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण व दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना या विस्तारीकरण में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि के लिए संयंत्र, तकनीकी सिविल कार्य व स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक जाएगा।

प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य और स्पेयर पार्ट्स का ऋण पर देय ब्याज की दर के पांच प्रतिशत अधिकतम 1000 करोड़ रुपये दिया जाएगा। नए पशु आहार व पशु पोषण उत्पाद इकाई के लिए प्लांट लगाने को पांच वर्षों के लिए अधिकतम 7.50 करोड़ रुपये दिया जाएगा।

तकनीकी कामों के लिए 2.50 करोड़ व क्वालिटी कंट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) के लिए एक करोड़ दिया जाएगा। कोल्ड चेन की स्थापना के लिए रेफ्रीजरेटेड वैन, इन्सुलेटेड वैन, रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली के लिए एक करोड़ दिया जाएगा।
विस्तारीकरण के लिए 2.50 करोड़ दिया जाएगा।

पशु आहार व पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण के लिए दो करोड़ मिलेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के तहत आने वाली मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद जैसे-चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को प्लांट लगाने के लिए दो करोड़ दिया जाएगा। नई इकाइयों के 10 साल की अवधि में भुगतान विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। स्टांप शुल्क नीति के अंतर्गत छूट दी जाएगी।

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