एक नवंबर से मुंबई में चार पहिया वाहनों में ड्राइवर और यात्रियों को लगाना होगा सीट बेल्ट

Drivers and passengers will have to wear seat belts in four wheelers in Mumbai from November 1

एक नवंबर से मुंबई में चार पहिया वाहनों में ड्राइवर और यात्रियों को लगाना होगा सीट बेल्ट

एक नवंबर से मुंबई में चार पहिया वाहनों के चालकों और सह यात्रियों को सीट बेल्ट  पहनना अनिवार्य है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ने दी। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर दंडित किया जाएगा है। सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है।

मुंबई : एक नवंबर से मुंबई में चार पहिया वाहनों के चालकों और सह यात्रियों को सीट बेल्ट  पहनना अनिवार्य है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ने दी। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर दंडित किया जाएगा है। सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है।

एक एजेंसी के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने  कहा कि एक नवंबर से महानगर में चार पहिया वाहन चालकों और सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। शहर पुलिस की यातायात शाखा ने एक बयान में सभी मोटर चालकों और वाहन मालिकों को एक नवंबर से पहले चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट की सुविधा का निर्देश दिया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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एक अधिकारी ने कहा कि एक नवंबर के बाद मुंबई की सड़कों पर चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सभी मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट पहनना होगा। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194 (बी) (1) के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या बिना सीट बेल्ट पहने यात्रियों को ले जाता है, उसे दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री  की पिछले महीने पालघर जिले से सटे एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

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दुर्घटना की जांच से पता चला है कि मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे व्यापारी ने सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। कार की गति तेज थी और पड़ोसी जिले में सूर्या नदी पर एक पुल के डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटना के कारण मिस्त्री की मौत हो गई थी।

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अब ट्रैफिक पुलिस मोटर चालकों और उनके सह-यात्रियों पर सीटबेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर नए नियम का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वर्तमान में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना है।

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