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Read More... मुंबई: लाड़की बहिन योजना में ₹3,541 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
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By Online Desk
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय, जमा खातों में हजारों करोड़ की पार्किंग और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को चिह्नित किया है। शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई सीएजी राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्याप्त अतिरिक्त व्यय के लिए कोई विशेष औचित्य प्रदान नहीं किया। मुंबई : रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर एएआईबी रिपोर्ट पर सवाल उठाए
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एनसीपी (सपा) विधायक रोहित पवार ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की जान लेने वाले प्लेन क्रैश की जांच में बड़े पैमाने पर लीपापोती की गई है। रोहित पवार की इस घटना के बारे में यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले 10 और 19 फरवरी को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वीडियो सबूत और स्क्रीनशॉट दिखाते हुए, पवार ने दावा किया कि ऑफिशियल रिपोर्ट में कई गलतियां हैं और ऐसा लगता है कि इसे असरदार लोगों और एविएशन कंपनी वीएसआर को बचाने के लिए बनाया गया है। पुणे लैंड डील केस में पार्थ पवार को क्लीनचिट, जानिए समिति ने रिपोर्ट में क्या कहा
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महाराष्ट्र के चर्चित पुणे लैंड स्कैम मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) नेता पार्थ पवार को बड़ी राहत मिली है। समिति ने पार्थ पवार को क्लीन चिट देते हुए दो सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खरगे की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पाया कि जमीन सौदे में पार्थ पवार की सीधी अनियमितता साबित नहीं होती, हालांकि सौदे की प्रक्रिया में शामिल दो अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। रिपोर्ट में हवेली के तहसीलदार सूर्यकांत येवले और असिस्टेंट रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और वे फिलहाल जेल में हैं। मुंबई : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून का हो रहा उल्लंघन, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स का दावा- सालाना रिपोर्ट नहीं हो रही जारी
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रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। 
