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मुंबई : तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते

मुंबई : तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी डेवलपर के माध्यम से फ्लैट बुक करने वाले तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, जब समिति उस डेवलपर के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर देती है। डेवलपर को हटाए जाने के बाद तृतीय-पक्ष फ्लैट खरीदारों के पास कोई अधिकार नहीं रह जाते, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनायान्यायमूर्ति कमल खता ने कुर्ला के एक दंपति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून स्पष्ट है कि ऐसे खरीदार स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते, कब्जे की मांग नहीं कर सकते, या पुनर्विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि उनका एकमात्र उपाय, हटाए गए डेवलपर से हर्जाना मांगना है।
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