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मुंबई : मुंबई ड्रग्स ओवरडोज केस: विदेश से लौटते ही मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अब तक 12 लोग पकड़े गए

 मुंबई : मुंबई ड्रग्स ओवरडोज केस: विदेश से लौटते ही मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अब तक 12 लोग पकड़े गए गोरेगांव में आयोजित एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान ड्रग ओवरडोज़ से दो युवाओं की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घटना के बाद से विदेश भागे मुख्य आरोपी महेश खेमलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें इवेंट ऑर्गनाइजर से लेकर ड्रग सप्लायर तक शामिल हैं।
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मुंबई : 3000 रुपये में पासपोर्ट, विदेश भेजने का खेल, मुंबई में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर

मुंबई : 3000 रुपये में पासपोर्ट, विदेश भेजने का खेल, मुंबई में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर फर्जी पासपोर्ट और संदिग्ध हवाला नेटवर्क को लेकर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है. स्पेशल ब्रांच–1 की एंटी टेररिस्ट यूनिट ने कुरार के पठानवाड़ी इलाके में छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहम्मद इस्लाम इस्माइल खान उर्फ सलीम रहमतुल्लाह शेख के तौर पर हुई है. जांच में सामने आया है कि आरोपी के लिए “सलीम रहमतुल्लाह शेख” नाम से फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाया गया था. यह पासपोर्ट महज ₹3000 में बनवाया गया और इसे तैयार कराने में बुट्टन शेख नाम का शख्स अहम कड़ी बताया जा रहा है, जो अब क्राइम ब्रांच के रडार पर है. 
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मुंबई : विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं को बना रहे ‘साइबर गुलाम’

मुंबई : विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं को बना रहे ‘साइबर गुलाम’ बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेश में नौकरी का लालच देकर युवाओं को साइबर अपराध में धकेलने वाले मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और एस. सी. चंदक की खंडपीठ ने कहा कि यह अपराध बेहद गंभीर है और समाज के भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। 
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मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश 

 मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश  मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया।
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