पुणे : पोर्श कार हादसा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार की नाराजगी
Pune: Porsche car accident - Victim's family upset over Supreme Court's decision
महाराष्ट्र के पुणे जिले के चर्चित पोर्श कार हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने खून के सैंपल से छेड़छाड़ में मदद करने के आरोप में तीन लोगों को जमानत दे दी है। इनमें एक कथित बिचौलिया और कार में मौजूद दो नाबालिगों के माता-पिता शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वे 18 महीने से जेल में हैं और ऐसे मामलों में माता-पिता की भी जिम्मेदारी होती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित अनिश आवाधिया के परिवार ने नाराजगी जताई है।
पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले के चर्चित पोर्श कार हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने खून के सैंपल से छेड़छाड़ में मदद करने के आरोप में तीन लोगों को जमानत दे दी है। इनमें एक कथित बिचौलिया और कार में मौजूद दो नाबालिगों के माता-पिता शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वे 18 महीने से जेल में हैं और ऐसे मामलों में माता-पिता की भी जिम्मेदारी होती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित अनिश आवाधिया के परिवार ने नाराजगी जताई है।
परिवार का कहना है कि जमानत मिलने से समाज में गलत संदेश गया है और अमीर परिवार होने के कारण शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। उन्होंने जमानत रद्द करने की मांग की है।
इस हादसे में एक 17 वर्षीय नाबालिग, जो शराब के नशे में कार चला रहा था, मुख्य आरोपी है। पहले उसे भी आसान शर्तों पर जमानत मिली थी, जिससे देशभर में विरोध हुआ। बाद में उसे सुधार गृह भेजा गया, हालांकि हाईकोर्ट ने बाद में उसकी रिहाई का आदेश दिया।
फिलहाल, खून के सैंपल बदलने के मामले में कई आरोपी जेल जा चुके हैं, जबकि तीन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।


