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पुणे : पोर्श कार हादसा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार की नाराजगी

पुणे : पोर्श कार हादसा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार की नाराजगी महाराष्ट्र के पुणे जिले के चर्चित पोर्श कार हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने खून के सैंपल से छेड़छाड़ में मदद करने के आरोप में तीन लोगों को जमानत दे दी है। इनमें एक कथित बिचौलिया और कार में मौजूद दो नाबालिगों के माता-पिता शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वे 18 महीने से जेल में हैं और ऐसे मामलों में माता-पिता की भी जिम्मेदारी होती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित अनिश आवाधिया के परिवार ने नाराजगी जताई है।
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Mumbai 

मुंबई : रफ्तार का कहर; वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज रफ्तार Porsche कार डिवाइडर से टकराई

मुंबई : रफ्तार का कहर; वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज रफ्तार Porsche कार डिवाइडर से टकराई बीती रात 2 बजे एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज रफ्तार Porsche कार डिवाइडर से जा टकराई. यह हादसा बुधवार रात को हुआ. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक Porsche और BMW कारें आपस में रेस कर रही थीं. हादसे में Porsche बुरी तरह डैमेज हो गई और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं. ये एक्सीडेंट उस समय हुआ जब दोनों कारें काफी तेज रफ्तार में थीं और Porsche का बैलेंस बिगड़ने के बाद वह सीधे डिवाइडर से टकरा गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस मामले में पुलिस आगे की जांच की जा रही है. वहीं, इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 
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Maharashtra 

पुणे पॉर्श हादसा : 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई शुरू

पुणे पॉर्श हादसा : 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई शुरू पॉर्श कार दुर्घटना मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई शुरू हो गई। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि रक्त के नमूने बदलने से जुड़ा उनके पास ठोस डीएनए सबूत है। गौरतलब है कि बीते साल 19 मई को पॉर्शे कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। इस वजह से आईटी पेशेवर अनिश अवधिया और उनकी दोस्त आश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। पोर्श कार को नशे में धुत एक नाबालिग चला रहा था।   
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Maharashtra 

पुणे में पोर्श हिट-एंड-रन में पुलिस ने जोड़े नए आरोप...

पुणे में पोर्श हिट-एंड-रन में पुलिस ने  जोड़े नए आरोप... पुणे पुलिस ने पोर्श हिट-एंड-रन में शामिल 17 वर्षीय लड़के पर सबूत नष्ट करने, जालसाजी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया। अधिकारियों ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष नए आरोपों के साथ एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की, लगभग तीन महीने पहले इसने नाबालिग पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत "गैर इरादतन हत्या" का आरोप लगाते हुए एक "अंतिम रिपोर्ट" दायर की थी।
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