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National 

पुणे : पोर्श कार हादसा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार की नाराजगी

पुणे : पोर्श कार हादसा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार की नाराजगी महाराष्ट्र के पुणे जिले के चर्चित पोर्श कार हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने खून के सैंपल से छेड़छाड़ में मदद करने के आरोप में तीन लोगों को जमानत दे दी है। इनमें एक कथित बिचौलिया और कार में मौजूद दो नाबालिगों के माता-पिता शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वे 18 महीने से जेल में हैं और ऐसे मामलों में माता-पिता की भी जिम्मेदारी होती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित अनिश आवाधिया के परिवार ने नाराजगी जताई है।
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Maharashtra 

नांदेड़ : छेड़खानी के आरोपी ने जमानत मिलते ही पीड़िता के पति को लगाई आग

नांदेड़ : छेड़खानी के आरोपी ने जमानत मिलते ही पीड़िता के पति को लगाई आग महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति ने जमानत पर रिहा होने के बाद उसके पति को आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया घटना 29 दिसंबर की तड़के नाइगांव तहसील के बेंद्री गांव में घटी। संतोष माधवराव बेंद्रीकर के खिलाफ 22 दिसंबर को नाइगांव पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया था।
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Maharashtra 

नागपुर:  आग की घटना में पांच लोगों की मौत; पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता

नागपुर:  आग की घटना में पांच लोगों की मौत; पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता एल्युमिनियम फॉयल निर्माण इकाई में आग लगने की घटना में पांच लोगों की मौत के बाद, महाराष्ट्र के संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि राज्य सरकार प्रत्येक पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। एमएमटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि वह मृतकों के परिवारों को 55-55 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी तथा घायलों को 30-30 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी।
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