मुंबई : 3 जून तक ड्रोन और अन्य रिमोट-नियंत्रित उड़ान उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध
Mumbai: Strict ban on use of drones and other remote-controlled flying devices till June 3

पुलिस ने सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए 3 जून तक पूरे शहर में ड्रोन और अन्य रिमोट-नियंत्रित उड़ान उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेटर मुंबई के पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन संचालन के लिए मुंबई को 'रेड जोन' घोषित किया है, जिसके तहत अनधिकृत ड्रोन उड़ाना गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
मुंबई : पुलिस ने सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए 3 जून तक पूरे शहर में ड्रोन और अन्य रिमोट-नियंत्रित उड़ान उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेटर मुंबई के पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन संचालन के लिए मुंबई को 'रेड जोन' घोषित किया है, जिसके तहत अनधिकृत ड्रोन उड़ाना गंभीर उल्लंघन माना जाता है। निर्देश के बावजूद, मुंबई के पवई इलाके में एक 23 वर्षीय व्यक्ति ड्रोन उड़ाते पकड़ा गया। घटना के बाद, उस व्यक्ति पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
निम्नलिखित उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा
ड्रोन
रिमोट-नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान
पैराग्लाइडर
पैरामोटर
हैंड ग्लाइडर
हॉट एयर बैलून
एरियल डिवाइस
मुंबई में ड्रोन उड़ाने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज
मुंबई पुलिस के डीसीपी (ऑपरेशन) अकबर पठान ने घटना की पुष्टि की और लोगों के सहयोग के महत्व को दोहराया। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है। इस हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 नागरिक मारे गए थे।
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