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मुंबई : कोस्टल रोड सुरक्षा कमियों और कमर्शियल इस्तेमाल पर BMC या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया

मुंबई : कोस्टल रोड सुरक्षा कमियों और कमर्शियल इस्तेमाल पर BMC या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया शहर का कोस्टल रोड प्रोमेनेड, जिसे वर्ली, ब्रीच कैंडी, वाकेश्वर और नेपियन सी रोड के रहने वालों के लिए एक बदलाव लाने वाली पब्लिक जगह के तौर पर जाना जाता है, अब बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और कमर्शियल इस्तेमाल के सेंटर में है। ये चिंताएं वर्ली रेजिडेंट्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कमेटी मेंबर वीरेन शाह ने जताई थीं।
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मुंबई : अंडरग्राउंड कूड़ेदान योजना; कूड़ेदान का सही इस्तेमाल न होने के कारण मनपा अब लागू नहीं करेगी

मुंबई : अंडरग्राउंड कूड़ेदान योजना; कूड़ेदान का सही इस्तेमाल न होने के कारण मनपा अब लागू नहीं करेगी मनपा प्रशासन ने अस्पताल परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए वहां अंडरग्राउंड कूड़ेदान बनाने की योजना बनाई थी। मनपा ने केईएम अस्पताल सहित 12 अस्पतालों में इसकी शुरुआत की गए थी, लेकिन कूड़ेदान का सही इस्तेमाल न होने के कारण मनपा इस योजना को अब अन्य अस्पतालों में नहीं लागू करेगी। बता दें कि मनपा प्रशासन मुंबई में 4 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सहित 16 उपनगरीय अस्पताल, 6 स्पेशल अस्पताल 29 मेटरनिटी होम, 175 डिस्पेंसरी और 183 स्वास्थ्य केंद्र हैं।
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मुंबई: आर्टिफिशियल रेत के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी फाइनल; ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी

मुंबई: आर्टिफिशियल रेत के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी फाइनल; ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी सरकार ने कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए आर्टिफिशियल रेत के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली एक पॉलिसी को फाइनल कर दिया है और इस बारे में एक ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया है, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को यह बात कही। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को लिखे एक लेटर में, बावनकुले ने इस पॉलिसी को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। 
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मुंबई : पूरे शहर में उड़ने वाले लालटेन की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर 10 नवंबर तक प्रतिबंध की घोषणा

मुंबई : पूरे शहर में उड़ने वाले लालटेन की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर 10 नवंबर तक प्रतिबंध की घोषणा आगामी त्यौहारी सीज़न के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने पूरे शहर में उड़ने वाले लालटेन, जिन्हें आमतौर पर आकाश लालटेन के रूप में जाना जाता है, की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर एक महीने के लिए प्रतिबंध की घोषणा की है,। यह प्रतिबंध 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस कदम का उद्देश्य संभावित आग के खतरों को कम करना और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है।  
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