नवी मुंबई : हिंदू और मुस्लिम दो मां, फिर भी 4 महीने की मासूम नहीं किसी की बेटी, बच्ची HIV पॉजिटिव पाई गई...

Navi Mumbai: Two mothers, a Hindu and a Muslim, yet the 4-month-old innocent is not anybody's daughter, the girl was found HIV positive...

 नवी मुंबई : हिंदू और मुस्लिम दो मां, फिर भी 4 महीने की मासूम नहीं किसी की बेटी, बच्ची HIV पॉजिटिव पाई गई...

इस बच्ची की किस्मत ऐसी कि मां के गर्भ में आने से लेकर चार महीने की होने तक सिर्फ तिरस्कार ही मिला। गर्भवती मां ने गर्भपात कराना चाहा। महिला का कहना था कि उसका पति नशे का आदी है। एक दूसरी महिला बच्ची की मां बनने को राजी हुई और उसकी मां को गर्भ न गिराने को कहा। आखिरकार मां ने बे मन उसे 9 महीने गर्भ में रखा, जन्म दिया।

मुंबई : यह कहानी है एक मासूम बच्ची की। इस बच्ची की किस्मत ऐसी कि मां के गर्भ में आने से लेकर चार महीने की होने तक सिर्फ तिरस्कार ही मिला। गर्भवती मां ने गर्भपात कराना चाहा। महिला का कहना था कि उसका पति नशे का आदी है। एक दूसरी महिला बच्ची की मां बनने को राजी हुई और उसकी मां को गर्भ न गिराने को कहा। आखिरकार मां ने बे मन उसे 9 महीने गर्भ में रखा, जन्म दिया।

दूसरी मां ने उसे गोद लिया लेकिन चार महीने में ही बच्ची फिर बेसहारा हो गई है। उसकी दूसरी मां ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह एचआईवी पॉजिटिव है। मामला नवी मुंबई का है। एक हिंदू महिला गर्भवती हो गई। वह गर्भपात कराने गई लेकिन एक मुस्लिम महिला ने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को कानूनी तरह से गोद लेने को कहा। मुस्लिम महिला का दो बार गर्भपात हो चुका था।

आखिरकर हिंदू महिला ने KEM अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि मुस्लिम महिला बच्ची को गोद लेना चाहती थी इसलिए हिंदू महिला ने उसी मुस्लिम महिला के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया।

मुस्लिम महिला ने बच्ची को गोद लेने का वादा किया। इसके बाद हिंदू महिला ने मुस्लिम महिला के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके बच्ची को जन्म दिया। अक्टूबर 2024 में KEM अस्पताल में बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन अब बच्ची बीमार है। जनवरी में वाडिया अस्पताल में बच्ची को HIV पॉजिटिव पाया गया। अब मुस्लिम महिला बच्ची को नहीं चाहती।

बच्ची अभी कलवा के एक अस्पताल में भर्ती है। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने दोनों महिलाओं के खिलाफ जीरो FIR दर्ज की है। यह FIR किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज हुई है। इस अधिनियम के तहत किसी बच्चे को गैरकानूनी ढंग से देना, लेना, बेचना या खरीदना अपराध है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दोनों महिलाओं पर धोखाधड़ी का भी आरोप है।

पुलिस ने बताया कि बच्ची की मां और मुस्लिम महिला कल्याण के एक ही इलाके में रहती हैं। हिंदू महिला छह महीने की गर्भवती थी, जब उसने मुस्लिम महिला को बताया कि वह बच्चा नहीं चाहती। तब मुस्लिम महिला ने बच्ची को गोद लेने की पेशकश की। हिंदू महिला ने मुस्लिम महिला के पहचान पत्र का इस्तेमाल करके बच्ची को जन्म दिया। जन्म प्रमाण पत्र में मुस्लिम बच्ची का नाम और मुस्लिम महिला को मां के रूप में दर्शाया गया।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के पांच दिन बाद, मुस्लिम महिला बच्ची को घर ले गई। इस साल जनवरी में बच्ची का वाडिया अस्पताल में अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ। वहां बच्ची को HIV पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद मुस्लिम महिला का भी HIV टेस्ट कराया गया। बच्ची के HIV संक्रमण के बारे में जानने के बाद, मुस्लिम महिला ने बच्ची को त्याग दिया। उसने अस्पताल के कर्मचारियों को सारी बात बता दी। अस्पताल के कर्मचारियों ने मुंबई के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के स्थानीय सखी केंद्र को सूचित किया।

21 फरवरी को, स्थानीय सखी केंद्र ने मामले की जानकारी ठाणे जिला बाल संरक्षण हेल्पलाइन को ईमेल भेजी। बाल संरक्षण समिति के कर्मचारी मुस्लिम महिला का पता नहीं लगा सके। लेकिन उन्हें बच्ची को जन्म देने वाली महिला का मोबाइल नंबर मिल गया। 28 फरवरी को ठाणे के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज की गई। आगे की जांच के लिए मामला मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। ठाणे जिला बाल संरक्षण समिति के एक अधिकारी ने कहा, 'लोगों को गोद लेने के नियमों का पालन करना चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण विभाग को गोद लेने की जटिलताओं को कम करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। यह मामला सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए भर्ती होने वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की जांच पर सवाल उठाता है।'

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