मुंबई / ट्रैफिक पुलिस ने लोक अदालत के जरिए 12.4 लाख वाहन चालकों से ₹17 करोड़ जुर्माना वसूला

Traffic police collected ₹17 crore fine from 12.4 lakh drivers through Lok Adalat

मुंबई / ट्रैफिक पुलिस ने लोक अदालत के जरिए 12.4 लाख वाहन चालकों से ₹17 करोड़ जुर्माना वसूला

मुंबई  : मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को लोक अदालत में जाकर 12,41,617 दोषी वाहन चालकों से 17 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शनिवार तक लंबित ई-चालान के 1,241,617 मामलों का निपटारा कर दिया गया, क्योंकि वाहन चालक लोक अदालत में पेश होने से डरते थे।

मुंबई  : मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को लोक अदालत में जाकर 12,41,617 दोषी वाहन चालकों से 17 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है।ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शनिवार तक लंबित ई-चालान के 1,241,617 मामलों का निपटारा कर दिया गया, क्योंकि वाहन चालक लोक अदालत में पेश होने से डरते थे। पिछले 15 दिनों में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बकाया जुर्माना वाले वाहन चालकों को प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजे थे।

लंबित चालानों में से 17,47,05,650 रुपये वसूले गए।एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा, "प्रतिक्रिया धीमी है, लेकिन पिछले एक साल में और पांच लोक अदालत सत्रों के माध्यम से, ई-चालान के रूप में 420 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो 2016 से लंबित कुल चालानों का 50% है, जो 978 करोड़ रुपये है।" यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जुर्माना वसूली में लोक अदालतें प्रभावी रही हैं, लेकिन यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी है। जुर्माना वसूलने का प्राथमिक उद्देश्य वाहन चालकों के बीच अनुशासन लागू करना है, जिससे शहर में यातायात की स्थिति बेहतर होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।  

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सितंबर 2021 में, राज्य राजमार्ग पुलिस ने लंबे समय से बकाया राशि वाले वाहन चालकों को टेक्स्ट संदेश  के माध्यम से प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजकर लोक अदालत से संपर्क किया। 2023 तक, पूरे महाराष्ट्र में यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक करोड़ से अधिक वाहनों के मालिकों को प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजे थे।

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद, यातायात पुलिस ने प्री-लिटिगेशन नोटिस भेजना शुरू कर दिया, जिसमें वाहन चालकों से उनके लंबित ई-चालान का भुगतान करने या अपने बकाया का निपटान करने के लिए लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया। वाहन चालकों को पीडीएफ प्रारूप में नोटिस डाउनलोड करने के लिए लिंक के साथ एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होता है। जो वाहन मालिक लोक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें अदालती मुकदमे और अधिक जुर्माने का सामना करना पड़ता है।

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