नवी मुंबई में 43 वर्षीय शख्स ने कॉलेज में सहकर्मियों के सामने पत्नी को दिया तीन तलाक... पति पर मामला दर्ज

In Navi Mumbai, a 43-year-old man gave triple talaq to his wife in front of his college colleagues. Case registered against the husband.

नवी मुंबई में 43 वर्षीय शख्स ने कॉलेज में सहकर्मियों के सामने पत्नी को दिया तीन तलाक...  पति पर मामला दर्ज

आरोपी अल्ताफ मुबारक अत्तर की पहली शादी 17 साल पहले हुई थी। उनकी पहली से 15 और 13 साल के दो बच्चे हैं। हाल ही में पीड़ित की पत्नी को पता चला कि उसके पति की एक और पत्नी है, जिससे उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। पत्नी ने जब अपने पति से इस बारे में सवाल किया तो उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की। जिसके बाद उसने इसकी सूचना नवी मुंबई पुलिस की महिला सेल को दी, जहां दोनों की काउंसलिंग चल रही है।

मुंबई : महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक 43 वर्षीय शख्स ने पत्नी को उसके कॉलेज (कार्यस्थल) में तीन तलाक दिया। पुलिस ने शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना पिछले साल की है। महिला की शिकायत के मुताबिक उसके पति अल्ताफ मुबारक अत्तार ने पिछले साल दिसंबर में खारघर के उसके कॉलेज में उसके सहकर्मियों के सामने उसे तीन तलाक दिया। इस दौरान उसके साथ गवाह के रूप में एक इस्लामी मौलवी और दो वकील भी थे।

बता दें कि महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लर्क के रूप में काम करती है। जबकि, अल्ताफ मुबारक अत्तर ड्राइवर के रूप में काम करता है। उसके खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी अल्ताफ मुबारक अत्तर की पहली शादी 17 साल पहले हुई थी। उनकी पहली से 15 और 13 साल के दो बच्चे हैं। हाल ही में पीड़ित की पत्नी को पता चला कि उसके पति की एक और पत्नी है, जिससे उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। पत्नी ने जब अपने पति से इस बारे में सवाल किया तो उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की। जिसके बाद उसने इसकी सूचना नवी मुंबई पुलिस की महिला सेल को दी, जहां दोनों की काउंसलिंग चल रही है।

खारघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजीव शेजवल ने बताया कि पिछले साल 7 दिसंबर को पति दो इस्लामिक मौलवियों के साथ अपनी पत्नी के कॉलेज की कैंटीन में पहुंचा, जहां दोपहर करीब 3 बजे पत्नी अपने सहकर्मियों के साथ चाय पी रही थी। इसी दौरान पति ने अपनी पत्नी की ओर इशारा किया और मौलवियों से कहा कि वह उसकी पत्नी है और वह गवाहों के रूप में अपने सहयोगियों की उपस्थिति में उसे तलाक दे रहा है और तीन बार तलाककहा। जिससे पत्नी और उसके सहकर्मी दंग रह गए।

शेजवल ने कहा कि पीड़ित महिला बाद में अन्य धार्मिक मौलवियों से सलाह लेती रही और कानूनी सलाह लेती रही। आखिरकार वह शिकायत लेकर हमारे पास आई। हमने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी अटक इस मामले में पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त, 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तीन तलाक का अर्थ है विवाह से अंततः या तुरंत मुक्ति, जहां पुरुष केवल तीन बार तलाकशब्द बोलकर अपनी शादी समाप्त कर देता है।

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