ठाणे में गर्लफ्रेंड से रेप के आरोपी शख्स को अदालत ने किया बरी...
The court acquitted the man accused of raping his girlfriend in Thane.
ठाणे जिले की एक अदालत ने गर्लफ्रेंड से रेप और धोखाधड़ी के आरोपी शख्स को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना टेहरा ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी को रिहा करने की जरूरत है.
ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने गर्लफ्रेंड से रेप और धोखाधड़ी के आरोपी शख्स को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना टेहरा ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी को रिहा करने की जरूरत है. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया, घटना के समय पीड़िता और शख्स की उम्र 21 वर्ष थी. दोनों पालघर जिले के विक्रमगढ़ तालुका में एक ही गांव में रहते थे और 2014 में एक साथ कॉलेज जाते थे.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और आरोपी ने अलग-अलग मौकों पर महिला से कथित तौर पर शादी का वादा कर रेप किया. दोनों कुछ समय के लिए ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में भी थे. बाद में, युवती नर्सिंग का कोर्स करने नासिक चली गई. जब वह वापस लौटी तो उसे पता चला कि आरोपी ने दूसरी महिला से शादी कर ली है. इसके बाद युवती ने उसके खिलाफ शिकायत दायर की.
वहीं, आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सुखदेव पंढारे ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को मामले में फंसाया गया है. अधिवक्ता के मुताबिक, न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए उसे रिहा करने की जरूरत है.

