कानपुर के सपा विधायक इरफान की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त...

Property worth crores of Kanpur SP MLA Irfan will be confiscated.

कानपुर के सपा विधायक इरफान की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त...

कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद अब उनकी करोड़ों की संपत्ति भी जब्त होगी। संपत्तियां चिह्नित करने के लिए पुलिस की एक अलग टीम को लगाया गया है। इरफान के पास कानपुर से लेकर मुंबई तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है।

कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद अब उनकी करोड़ों की संपत्ति भी जब्त होगी। संपत्तियां चिह्नित करने के लिए पुलिस की एक अलग टीम को लगाया गया है। इरफान के पास कानपुर से लेकर मुंबई तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है। इसके साथ ही शहर के कई लोगों के साथ पार्टनरशिप में उनका बिल्डिंग बनाने, टेनरी, लेदर का काम से लेकर कई कारोबार चल रहे हैं।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गैंग चार्ट में इरफान के साथ ही उनके भाई रिजवान, हिस्ट्रीशीटर इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ और सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत अली पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।

गैंगस्टर की एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत सभी आरोपियों की संपत्तियां जब्त होंगी। ज्वाइंट पुलिस कमिश्रर ने बताया कि अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर इरफान सोलंकी के पास कानपुर से लेकर मुंबई तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है।

इसके साथ ही सपा नेत्री के पिता बिल्डर शौकत अली के पास भी अनैतिक तरीके से कमाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इरफान, रिजवान और शौकत के साथ ही पांचों आरोपियों की संपत्ति का विवरण जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम बुधवार से काम शुरू कर देगी। गैंगस्टर की कार्रवाई होने के बाद से इरफान के साथ ही अब उनके भाई और पूरा परिवार दहशत में है।

गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई होने पर आरोपित की संपत्ति अनिवार्य रूप से जब्त कर ली जाएगी। प्रदेश में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली-2021 में इसका प्रविधान किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्रवाई अब गैंगस्टर नियमावली से की जाएगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था और अलग-अलग मामलों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता था। नियमावली 27 दिसंबर 2021 से लागू हो चुकी है।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गैंगस्टर के मामले में विवेचक को जांच के दौरान या आरोप पत्र दाखिल करते समय संपत्ति जब्ती की रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा न होने पर जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से पुलिस कमिश्नर से इसका कारण पूछेंगे। संपत्ति जब्ती की रिपोर्ट आने पर स्वयं संपत्तियों की जांच कर सकते हैं या किसी विधि अधिकारी से जांच करा सकते हैं। संपत्ति के वैध या अवैध होने की जांच राजपत्रित अधिकारी से करानी होगी।

पुरानी व्यवस्था में गैंगस्टर की कार्रवाई उसी पर होती थी, जिसका नाम गैंग चार्ट में दर्ज होता था। विवेचना के दौरान नाम नहीं बढ़ा सकते थे। नई नियमावली के अनुसार अपराध में संलिप्तता मिलने या अपराधी का सहयोग करने का साक्ष्य मिलने पर जिलाधिकारी से अनुमति लेकर किसी का नाम मुकदमे में बढ़ाया जा सकता है। गैंगस्टर में इरफान से जुड़े कई लोगों का नाम अभी गैंगचार्ट में बढ़ाया जाएगा। पुलिस जांच कर रही है।

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