मुंबई में मादक पदार्थ के मामले में महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया नाइजीरियाई व्यक्ति को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश...
Bombay High Court has ordered Maharashtra government to pay compensation of Rs 2 lakh to a Nigerian man in a drug case in Mumbai.
महाराष्ट्र के मुंबई में मादक पदार्थ के मामले में बड़ी तादात में नाइजीरियाई नागरिकों के गिरफ्तारी के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन इसी बीच गलती से जेल में रखे गए एक नाइजीरियाई व्यक्ति को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
मुंबई : महाराष्ट्र के मुंबई में मादक पदार्थ के मामले में बड़ी तादात में नाइजीरियाई नागरिकों के गिरफ्तारी के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन इसी बीच गलती से जेल में रखे गए एक नाइजीरियाई व्यक्ति को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि इस मामले में रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट में टाइपिंग की चूक के कारण नाइजीरियाई नागरिक एक साल से अधिक समय से जेल में है। इस शख्स को साल 2020 के अक्टूबर महीने में मादक पदार्थ रखने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। नाइजीरियाई नागरिक की उम्र 27 साल है जिसकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी।
गौर हो कि नाइजीरियाई नागरिक को जब गिरफ्तार किया गया था तब उसके पास से 116.19 ग्राम कोकीन, केसरिया रंग के आकार वाली 40.73 ग्राम गोलियां तथा 4.41 ग्राम गुलाबी रंग की गोलियों को जब्त किया गया था। लेकिन फिर रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि यह कोकीन नहीं थी। इन चीजों को लेकर जानकारी सामने आई कि ये लिडोकेन, टेपेनटाडोल और कैफीन थी।
वहीं अब एक साल बाद क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने एक बयान में खेद प्रकट करते हुए विश्लेषण में सुधार किया है। साथ ही कहा कि ये एनडीपीएस के अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं। जबकि पहले कहा गया था कि ये एनडीपीएस के अंतर्गत हैं।
इसी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी कोर्ट पहुंचा था। इस केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि छह सप्ताह के भीतर उसे मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये दिए जाएं।
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