लोकसभा चुनाव 2019: HC ने कांग्रेस, शिवसेना से कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता को सूचित करने का आदेश दिया

लोकसभा चुनाव 2019: HC ने कांग्रेस, शिवसेना से कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता को सूचित करने का आदेश दिया

कांग्रेस और शिवसेना को बॉम्बे हाईकोर्ट (HC) द्वारा 2 मई तक हलफनामे दायर करने के लिए निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक अवैध होर्डिंग्स ना लगाने केलिए प्रिंट मीडिया के माध्य्म से पार्टी कार्यकर्ता को सूचित करने का आदेश दिया गया है । उन्हें यह वचन देने के लिए भी कहा गया है कि उनके कार्यकर्ता अवैध होर्डिंग्स लगाने के बारे में HC के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) ने मंगलवार को बीजेपी सांसद पूनम महाजन, विधायक आशीष शेलार और कॉर्पोरेटर अल्का केलकर को दो सप्ताह के भीतर समाज सेवक जोरू भठैना द्वारा उनके खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया।

जबकि कांग्रेस ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने पहले से ही सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को अवैध होर्डिंग्स लगाने से रोकने के लिए एक आंतरिक परिपत्र जारी किया था, अदालत इससे संतुष्ट हुई और कहा कि उसी के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की जानी चाहिए। अनुपालन पर सुनवाई 2 मई को होनी है।

कांग्रेस और सेना को अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए थे क्योंकि वे अवैध होर्डिंग्स पर एक उपक्रम दायर करने में विफल रहे थे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) ने अंडरटेकिंग दायर की थी कि वे अवैध होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे।

नोटिसों का जवाब देते हुए, कांग्रेस कानूनी प्रकोष्ठ के वकील मोहित जाधव और वकील अशरफ अहमद शेख ने यह साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किये कि कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है।

मुंबई कांग्रेस के प्रमुख मिलिंद देवड़ा द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज में कहा गया है कि शहर में कहीं भी अवैध होर्डिंग्स लगाने से बचने के लिए पार्टी के सभी सदस्यों और कार्यकर्ताओं को पहले ही एक परिपत्र जारी किया गया था।

कांग्रेस पार्टी के वकील अशरफ अहमद शेख , वकील मोहित जाधव , वकील इंद्रजीत सूर्यवंशी ने कोर्ट में कहा कि अदालत के एक अन्य निर्देश के अनुपालन में, कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल को एक अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा प्रकाशन में सार्वजनिक घोषणाएँ भी प्रकाशित की थीं।
परिपत्र और प्रकाशन दोनों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को अदालत के आदेश के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

शिवसेना ने अदालत के समक्ष एक समान प्रस्तुत किया, यह कहते हुए कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अदालत के आदेश का उल्लंघन करने से रोकने के लिए एक आंतरिक परिपत्र जारी किया गया था।

जबकि अदालत ने आंतरिक परिपत्रों के बारे में प्रस्तुतियाँ स्वीकार कर लीं, इसने प्रकाशनों की पसंद के बारे में असंतोष व्यक्त किया जहां सार्वजनिक घोषणाएं प्रकाशित हुई थीं। इसने कांग्रेस और शिवसेना को प्रमुख प्रकाशनों में घोषणाएं जारी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख 2 मई से पहले अनुपालन हलफनामा दायर करें।

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