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मुंबई : पुलिस सेवा से जुड़े कर्मियों का होगा फौजियों की तरह पदोन्नत सम्मान...! सीपी देवेन भारती ने जारी किए आदेश

मुंबई : पुलिस सेवा से जुड़े कर्मियों का होगा फौजियों की तरह पदोन्नत सम्मान...! सीपी देवेन भारती ने जारी किए आदेश पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, ‘हर महीने की पहली तारीख को पदोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों का औपचारिक रूप से सम्मान किया जाएगा। यदि वह दिन रविवार या अवकाश का हो, तो अगले कार्यदिवस पर यह समारोह आयोजित किया जाएगा।’ हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपने क्षेत्र के पदोन्नत कर्मचारियों का, जबकि सह पुलिस आयुक्त उपनिरीक्षक से लेकर सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों का सम्मान करेंगे।
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मुंबई : विशेष टाडा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया; टाइगर मेमन, याकूब मेमन के परिवार की 14 अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश

मुंबई : विशेष टाडा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया; टाइगर मेमन, याकूब मेमन के परिवार की 14 अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में एक विशेष टाडा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने टाइगर मेमन, याकूब मेमन और उनके परिवार की 14 अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है. इनमें कई फ्लैट, खाली प्लॉट, ऑफिस और दुकानें शामिल हैं. इन संपत्तियों को 1994 में अटैच किया गया था.  फिलहाल ये संपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के कोर्ट रिसीवर के पास हैं.
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ठाणे : सड़क हादसे में एमएसीटी ने घायल महिला को 29.39 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

ठाणे : सड़क हादसे में एमएसीटी ने घायल महिला को 29.39 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश मुंबई की निवासी हेमा कांतिलाल वाघेला 31 दिसंबर, 2017 को नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ एक निजी बस में मुंबई के नरीमन पॉइंट गईं थी। 1 जनवरी 2018 की सुबह वापस लौटते वक्त बस हादसे का शिकार हो गई और उसमें हेमा गंभीर रूप से घायल हो गईं। हेमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेमा के वकील बलदेव बी राजपूत ने न्यायाधिकरण को बताया कि याचिकाकर्ता को गंभीर चोटें आईं और उन्हें जसलोक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका लंबे समय तक इलाज चला।
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मुंबई: अदालती आदेशों के बावजूद अपनी पत्नी और दो बेटियों को भरण-पोषण देने से इनकार ; डॉक्टर को छह महीने की सज़ा 

मुंबई: अदालती आदेशों के बावजूद अपनी पत्नी और दो बेटियों को भरण-पोषण देने से इनकार ; डॉक्टर को छह महीने की सज़ा  बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर को कई अदालती आदेशों के बावजूद अपनी पत्नी और दो बेटियों को भरण-पोषण देने से बार-बार इनकार करने के लिए छह महीने की सिविल जेल की सज़ा सुनाई है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की पीठ ने डॉक्टर को जानबूझकर निर्देशों की अवहेलना करने का दोषी पाया, जिससे उसके परिवार को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा।
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