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Read More... मुंबई : जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता - हाई कोर्ट
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By Online Desk
मुंबई हाई कोर्ट ने सिंगल मदर केस में एक अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे केवल इसलिए अपने पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ऐसा करना अनिवार्य है। यह आदेश १२ वर्षीय बच्ची की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उसने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम और जाति प्रविष्टि ‘मराठा’ से ‘अनुसूचित जाति’ में बदलने की मांग की थी। 
