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Read More... मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं - राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया
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मुंबई की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं है। जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य ने न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित भूमि क्षेत्र पर भी झुग्गी क्लस्टरों की अनुमति दी है, जिसमें से 51% से अधिक स्लम क्षेत्र होगा। विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) के विनियम 33(10) के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं को क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।यह निर्दिष्ट क्लस्टर क्षेत्र के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक और गोदाम भवनों सहित गैर-स्लम संरचनाओं पर भी लागू होता है। मुंबई : धारावी मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब के लिए MMRDA होगा नोडल एजेंसी
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परियोजना के लिए प्रमुख प्राधिकरण के रूप में, एमएमआरडीए राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल), मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल), छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीएसआईए), मध्य और पश्चिमी रेलवे और बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) सहित प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय करेगा, ताकि यात्रियों के लिए रेल, मेट्रो, हवाई और बस नेटवर्क में निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। 