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नई दिल्ली : अब एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाना होगा वाटरमार्क, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किया आदेश

नई दिल्ली : अब एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाना होगा वाटरमार्क, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किया आदेश सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।
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मुंबई: भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट; एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

मुंबई: भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट; एयरपोर्ट पर गिरफ्तार मंगलुरु सिटी पुलिस ने मुंबई के एक रहने वाले को गिरफ्तार किया है, जिस पर 2024 में दुश्मनी या नफ़रत फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करने का आरोप है। आरोपी, जो सऊदी अरब में काम कर रहा था, उसे लुक आउट सर्कुलर के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी, फेलिक्स एडवर्ड मथाइस (उम्र 56), पर आरोप है कि उसने फरवरी 2024 में भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट शेयर किए थे। 
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मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।
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मुंबई : राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सोशल मीडिया और ऑफलाइन सामग्री की जाँच की जाएगी

 मुंबई : राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सोशल मीडिया और ऑफलाइन सामग्री की जाँच की जाएगी पहली बार, सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को चुनाव प्रचार सामग्री से संबंधित नियमों में शामिल किया गया है, क्योंकि जनमत को आकार देने और संभावित रूप से उसे विकृत करने में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को महाराष्ट्र चुनाव आयोग द्वारा घोषित नियमों में प्रमुखता से शामिल किया गया है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अब ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले सभी प्रचार-संबंधी सामग्री की जाँच करवानी होगी।
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