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Read More... मुंबई : शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर 86.85 लाख रुपये का चूना लगाया
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साइबर धोखेबाजों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 41 साल के एक कर्मचारी को शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर 86.85 लाख रुपये का चूना लगाया है। यह घटना चेंबूर में सामने आई, जिसके बाद ईस्टर्न रीजन साइबर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। WhatsApp मैसेज से पीड़ित फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा शिकायतकर्ता रोहिन शामजी वोरा, जो 15 रोड, चेंबूर के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। मुंबई : प्रोवोग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्ट से गिरोह ने 90 करोड़ की ठगी; केस दर्ज
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मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रोवोग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर की शिकायत पर एक रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल, प्रोवोग के पूर्व डायरेक्टर, कुछ पूर्व कर्मचारियों और कुछ क्लाइंट (कर्जदार) के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस गिरोह ने उसके साथ ₹90 करोड़ की ठगी की है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ₹90 करोड़ के स्कैम प्रोवोग लिक्विडेशन केस में चार लोगों पर केस दर्ज किया रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल वह व्यक्ति होता है जो किसी कॉर्पोरेट कर्जदार के इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस को चलाता है और पूरे प्रोसेस के दौरान उनके ऑपरेशन को मैनेज करता है।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायत दर्ज करने वाले 55 साल के निखिल चतुर्वेदी, प्रोवोग के डायरेक्टर थे और कंपनी द्वारा लिए गए बैंक लोन के गारंटर भी थे। ठाणे : ठगों का तांडव... तीन दिन में करोड़ों की ऑनलाइन ठगी, चार मामले दर्ज
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ठाणे में साइबर अपराधियों ने पिछले तीन दिनों में अलग-अलग लोगों को भारी मुनाफे और आसान कमाई का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। चार अलग-अलग मामलों में दर्ज हुई शिकायतों से साफ होता है कि ठग लगातार नए नए तरीकों से लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। पीड़ितों में दो सेवानिवृत्त बुजुर्ग भी शामिल हैं। पहला मामला शहापुर के एक युवक से जुड़ा है। युवक को पार्ट-टाइम काम के बदले रोज 1,500 से 2,000 रुपए कमाई का लालच दिखाया गया। मुंबई : 91 निवेशकों को उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच; 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी; अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक को ज़मानत से इनकार
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महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अपंजीकृत निवेश फर्म के मालिक उमेश रामधन रायपुरे को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस फर्म ने कथित तौर पर 91 निवेशकों को धोखाधड़ी वाली उच्च-रिटर्न योजनाओं का लालच देकर 3.7 करोड़ से अधिक की ठगी की थी। 