necessary
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : 'मनमाने टैक्स' के दावों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल डेटा देने का निर्देश
Published On
By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पांच एंट्री पॉइंट पर भारी गाड़ियों से टोल वसूली को चुनौती देने वाले एक पिटीशनर को अपने 'मनमाने टैक्स' के दावों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल डेटा देने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्टमुंबई के रहने वाले एडवोकेट प्रवीण वाटेगांवकर ने 30 सितंबर को हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को शहर में एंट्री करते समय भारी गाड़ियों से टोल वसूलना जारी रखने के लिए दी गई मोहलत को चुनौती दी गई। पिटीशन में बताया गया है कि अभी सिर्फ़ दहिसर, एलबीएस रोड-मुलुंड, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे-मुलुंड, ऐरोली क्रीक ब्रिज और वाशी से शहर में एंट्री करने वाली भारी गाड़ियों से ही टोल लिया जाता है। वसई : जरूरी शर्तों के तहत प्राकृतिक तालाबों में पूजा की अनुमति; समुद्र में निर्माल्य विसर्जन पर रोक
Published On
By Online Desk
वसई-विरार में रहने वाले छठ व्रतियों के लिए बड़ी खबर है। आगामी 27 और 28 अक्टूबर को मनाए जाने वाले छठ पूजा उत्सव में श्रद्धालु अब समुद्र और तालाब के किनारे सुरक्षित और पर्यावरण और परंपरा के अनुरूप पूजा कर सकेंगे। वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित और नालासोपारा के विधायक राजन नाईक की पहल से यह संभव हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत प्राकृतिक तालाबों और समुद्र में निर्माल्य विसर्जन पर रोक है। मुंबई, पुणे के बार में शराब पीने के लिए अब प्रमाण पत्र होगा जरूरी..
Published On
By Online Desk
पुणे, मुंबई, नागपुर जैसे बड़े शहरों में नाबालिगों द्वारा शराब के नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कई मामले सामने आए हैं. तो अब मुंबई पुणे में बार और पब में शराब पीने से पहले उम्र का प्रमाण पत्र जांचा जाएगा। इसके लिए सरकारी पहचान पत्र में दर्ज उम्र को देखा जाएगा। मां का दूध है जरूरी... कहकर मुंबई कोर्ट ने दी महिला को18 महीने के बच्चे की कस्टडी
Published On
By Online Desk
कोर्ट ने 37 वर्षीय पिता को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार करते हुए कहा कि पार्टियों का बच्चा एक साल और छह महीने का है और उसे स्तनपान की बिल्कुल जरूरत है. न्यायाधीश श्रीकांत वाई भोसले ने कहा कि बच्चा पिछले एक साल से पति की कस्टडी में है और उसे मां का दूध नहीं मिल पा रहा है , जो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे जरूरी है. जिस वजह से बच्चे का मां के साथ रहना सही है. 