मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में चार आरोपियों को बरी किया, आरोप खारिज किए
Mumbai: Bombay High Court acquits four accused in Malegaon blast case, dismisses charges
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और एक स्पेशल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और एक स्पेशल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।
कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे केस में एक बड़ा कानूनी डेवलपमेंट है जिसने अपनी जटिलता और इसमें शामिल लोगों की संख्या के कारण काफी ध्यान खींचा है।
चार लोगों—राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया, और लोकेश शर्मा—पर इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मालेगांव बम धमाकों में कथित तौर पर शामिल होने के लिए आरोप लगाए गए थे। ये बम धमाके 8 सितंबर, 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में हुए थे।


