बॉम्बे हाई कोर्ट ने तपोवन में साधु ग्राम लिए लगभग 1800 पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लिया
The Bombay High Court has taken cognizance of a petition filed against the proposal to cut down approximately 1800 trees for the Sadhugram project in Tapovan.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2027 के कुंभ मेले के लिए तपोवन में साधु ग्राम (आश्रम) बनाने के लिए लगभग 1800 पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लिया है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की डिवीजन बेंच ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार, नासिक नगर निगम और ट्री अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौखिक रूप से यह भी निर्देश दिया कि फिलहाल पेड़ों की कटाई शुरू न की जाए। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होनी है।
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2027 के कुंभ मेले के लिए तपोवन में साधु ग्राम (आश्रम) बनाने के लिए लगभग 1800 पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लिया है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की डिवीजन बेंच ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार, नासिक नगर निगम और ट्री अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौखिक रूप से यह भी निर्देश दिया कि फिलहाल पेड़ों की कटाई शुरू न की जाए। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होनी है।
स्थानीय निवासी मधुकर जगताप ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि तपोवन में पेड़ों को न काटा जाए। इस याचिका पर डिवीजन बेंच के सामने प्रारंभिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट ओंकार वाबले ने कहा कि 11 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें तपोवन में पेड़ों की कटाई के संबंध में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।
17 दिसंबर तक नगर निगम में सैकड़ों आपत्तियां दर्ज की गई हैं, और कानून के अनुसार, 45 दिनों के भीतर फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि, इस बात का डर है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सकता है।

