मुंबई : महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप 10 साल कैद
Mumbai: 10 years imprisonment for inciting a woman to commit suicide

सत्र न्यायालय ने 28 वर्षीय महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 73 वर्षीय सास और उसके दो बेटों, जिसमें मृतका का पति भी शामिल है, को दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई। महिला गुलशन आरा ने दहेज उत्पीड़न के वर्षों को सहने के बाद 2014 में अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी थी।
मुंबई : सत्र न्यायालय ने 28 वर्षीय महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 73 वर्षीय सास और उसके दो बेटों, जिसमें मृतका का पति भी शामिल है, को दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई। महिला गुलशन आरा ने दहेज उत्पीड़न के वर्षों को सहने के बाद 2014 में अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी थी। 4 लाख रुपये की मांग के मुकाबले 2.2 लाख रुपये का आंशिक दहेज भुगतान करने के बावजूद आरा को अपने ससुराल वालों से लगातार क्रूरता का सामना करना पड़ा।
अदालत ने मृतका की सास आशिया खातुन को सात साल की सजा सुनाई, जिसमें उसकी कमज़ोरी के कारण तत्काल अस्पताल में देखभाल शामिल है, और पति और देवर को दस-दस साल की सजा सुनाई।