मुंबई : पासपोर्ट में गलत जन्म तारीख दर्ज करवाई; एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू

Mumbai: Wrong date of birth registered in passport; FIR lodged and investigation begins

मुंबई : पासपोर्ट में गलत जन्म तारीख दर्ज करवाई; एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू

पुलिस के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन विभाग ने एक यात्री को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा, जिसने अपने पासपोर्ट में गलत जन्म तारीख दर्ज करवाई थी. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, पुलिस कॉन्स्टेबल नीलेश भाइडकर, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में तैनात हैं, 8 मार्च को एयरपोर्ट पर अपनी ड्यूटी के दौरान यात्रियों के पासपोर्ट और दस्तावेजों की जांच कर रहे थे.

मुंबई : पुलिस के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन विभाग ने एक यात्री को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा, जिसने अपने पासपोर्ट में गलत जन्म तारीख दर्ज करवाई थी. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, पुलिस कॉन्स्टेबल नीलेश भाइडकर, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में तैनात हैं, 8 मार्च को एयरपोर्ट पर अपनी ड्यूटी के दौरान यात्रियों के पासपोर्ट और दस्तावेजों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान, एक यात्री असगर अली जांच के लिए उनके काउंटर पर आया. जांच के दौरान नीलेश को असगर अली के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी नजर आई. उन्होंने तुरंत इस मामले की सूचना विंग इंचार्ज अंशुमन बक्षराय को दी और यात्री को उनके सामने पेश किया. इसके बाद, ड्यूटी ऑफिसर शशिकांत सिंह ने असगर अली से पूछताछ की.

गल्फ में नौकरी के लिए कराई हेराफेरी- पुलिस
पूछताछ में असगर अली ने बताया कि उसने यह पासपोर्ट बिहार के पटना से बनवाया था. उसका पहला पासपोर्ट 2009 में जारी हुआ था, जिसमें जन्म तिथि 10 जनवरी 1975 दर्ज थी. इसी पासपोर्ट का उपयोग कर वह 2012 से 2016 तक सऊदी अरब में नौकरी करता रहा. हालांकि, गल्फ देशों में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है. इसलिए, असगर अली ने नया पासपोर्ट बनवाया, जिसमें जन्म तारीख 3 अप्रैल 1994 दर्ज करवाई. इस पासपोर्ट का उपयोग कर वह 9 मार्च को UAE जाने की योजना बना रहा था, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया.

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FIR दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की शिकायत पर सहार पुलिस ने असगर अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4), 336 (2), 336 (3), 340 (2) और इंडियन पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं.

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