मुंबई: चेक बाउंस मामले में निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

Mumbai: Non-bailable warrant against director Ram Gopal Varma in cheque bounce case

मुंबई: चेक बाउंस मामले में निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

मुंबई की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस मामले में मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे पहले 21 जनवरी को अंधेरी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा को दोषी करार देते हुए तीन महीने जेल की सजा भी सुनाई थी।

मुंबई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस मामले में मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे पहले 21 जनवरी को अंधेरी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा को दोषी करार देते हुए तीन महीने जेल की सजा भी सुनाई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए ए कुलकर्णी ने राम गोपाल वर्मा द्वारा जेल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और पूछताछ के लिए अदालत में पेश नहीं होने वाले निर्देशक के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अदालत ने राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 3.75 लाख रुपये देने का आदेश दिया। तीन महीने के भीतर यह राशि नहीं देने पर उन्हें तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। आरजीवी के खिलाफ 'श्री' नाम की कंपनी ने 2018 में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था।

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