मुंबई: गैर इरादतन हत्या के आरोप में व्यक्ति को सात साल कैद की सजा

Man sentenced to 7 years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder

मुंबई: गैर इरादतन हत्या के आरोप में व्यक्ति को सात साल कैद की सजा

सत्र न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, न्यायालय ने 36 वर्षीय प्रसाद रंजन शेनॉय को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। 15 मई, 2019 को शेनॉय ने शिवाजी पार्क में एक अंडा विक्रेता पर 100 रुपये उधार देने से इनकार करने पर फ्राइंग पैन से हमला किया था। पीड़ित राजू पोल की चार महीने बाद 27 अगस्त को मौत हो गई और पुलिस ने शेनॉय पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया।

मुंबई: सत्र न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, न्यायालय ने 36 वर्षीय प्रसाद रंजन शेनॉय को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। 15 मई, 2019 को शेनॉय ने शिवाजी पार्क में एक अंडा विक्रेता पर 100 रुपये उधार देने से इनकार करने पर फ्राइंग पैन से हमला किया था। पीड़ित राजू पोल की चार महीने बाद 27 अगस्त को मौत हो गई और पुलिस ने शेनॉय पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया। बचाव पक्ष ने दावा किया कि चिकित्सा लापरवाही के कारण पोल की मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।  


न्यायालय ने व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाने से इनकार करते हुए कहा: “अगर हत्या करने का इरादा होता, तो आरोपी किसी हथियार से लैस होता। आरोपी ने चोट पहुंचाने के लिए पीड़ित के सिर यानी महत्वपूर्ण हिस्से को चुना है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का कृत्य गैर इरादतन हत्या है, क्योंकि उक्त कृत्य इस ज्ञान के साथ किया गया था कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन उसकी मृत्यु करने की कोई मंशा नहीं थी।"

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