ठाणे की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी शख्स को बरी किया
Thane court acquits man accused of murdering his wife
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने पत्नी को जलाने के आरोपी शख्स को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उसे अपराधी साबित करने वाले सबूत जुटाने में विफल रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने एक मजदूर नासिर यासीन शेख (38) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों से बरी कर दिया।
ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने पत्नी को जलाने के आरोपी शख्स को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उसे अपराधी साबित करने वाले सबूत जुटाने में विफल रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने एक मजदूर नासिर यासीन शेख (38) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों से बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 अप्रैल, 2021 को पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद नासिर ने अपनी पत्नी फरीदा को जला दिया था। नासिर ने कपड़े और मोबाइल फोन खरीदने के लिए फरीदा से पैसे की मांग की थी। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर उस पर मिट्टी का तेल डालाकर आग लगा दी थी। फरीदा को छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया। जहां महिला ने मौत से पहले अपने बयान दर्ज कराए थे। बाद में इसे एफआईआर के लिए आधार माना गया।
बचाव पक्ष के वकील सागर कोल्हे ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त थे और उन्होंने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने प्रस्तुत साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विसंगतियों का उल्लेख किया। विशेषकर उन परिस्थितियों में जिनमें मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष नासिर को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की एक ठोस श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है।

