Thane court acquits man accused of murdering his wife
Mumbai 

ठाणे की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी शख्स को बरी किया

ठाणे की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी शख्स को बरी किया महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने पत्नी को जलाने के आरोपी शख्स को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उसे अपराधी साबित करने वाले सबूत जुटाने में विफल रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने एक मजदूर नासिर यासीन शेख (38) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों से बरी कर दिया।
Read More...

Advertisement