मुंबई नगर निगम के नियम अमान्य, रेलवे का बोर्ड हटाने से इनकार

Mumbai Municipal Corporation's rules are invalid, Railway refuses to remove its board

मुंबई नगर निगम के नियम अमान्य, रेलवे का बोर्ड हटाने से इनकार

मुंबई: रेलवे प्रशासन ने रेलवे सीमा के भीतर विज्ञापन बोर्डों पर मुंबई नगर निगम के नियमों को लागू करने और बोर्ड हटाने से साफ इनकार कर दिया. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में रेलवे और नगर निगम अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ऐसे में यह साफ है कि यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझेगा.

मुंबई: रेलवे प्रशासन ने रेलवे सीमा के भीतर विज्ञापन बोर्डों पर मुंबई नगर निगम के नियमों को लागू करने और बोर्ड हटाने से साफ इनकार कर दिया. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में रेलवे और नगर निगम अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ऐसे में यह साफ है कि यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझेगा. 15 मई को घाटकोपर में विज्ञापन बोर्ड गिरने की घटना के बाद नगर निगम ने रेलवे क्षेत्र में 40 गुणा 40 फीट से अधिक आकार के विज्ञापन बोर्ड को तत्काल हटाने का नोटिस जारी किया था.

रेलवे ने इस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 10 जुलाई को कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि रेलवे को नगर निगम की नीति के अनुसार बोर्ड के आकार का पालन करना होगा और नगर निगम को रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा करने का निर्देश दिया. तदनुसार, मध्य और पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक की। बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी, अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) अमित सैनी के साथ मध्य और पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक, यातायात पुलिस उपस्थित थे।

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इसी दौरान नगर पालिका और रेलवे के प्रतिनिधियों के बीच विवाद हो गया. नगर पालिका ने यह रुख अपनाया कि बोर्डों के आकार को नियंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन रेलवे प्रशासन ने दावा किया कि हमारी नीति हमारे अधिकार क्षेत्र में काम करेगी. आख़िरकार घाटकोपर त्रासदी के बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस को लागू करने का निर्णय बहुमत से लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि विज्ञापन नीति तक सभी प्राधिकरणों पर एक ही सूचना लागू रहेगी। नगर निगम प्रशासन ने बैठक का ब्योरा सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का निर्णय लिया है।

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