ईडी ने मुंबई और जौनपुर में 4.19 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त

ED seizes immovable properties worth Rs 4.19 crore in Mumbai and Jaunpur

ईडी ने मुंबई और जौनपुर में 4.19 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई मंडल कार्यालय ने मुंबई और उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में जमीन, आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक भवनों जैसी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। ये संपत्ति करीब 4.19 करोड़ है.

मुंबई:  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई मंडल कार्यालय ने मुंबई और उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में जमीन, आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक भवनों जैसी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। ये संपत्ति करीब 4.19 करोड़ है. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई।

अशोक कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह, सदाशिव (मेहुल पांडे) और जनार्दन पांडे ने अपने लाभार्थियों के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किए गए बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की ओर से कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई मंडल कार्यालय ने मुंबई और उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में जमीन, आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक भवनों जैसी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया।

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ईडी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 1860 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मुंबई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मेसर्स अशोक प्रॉपर्टी डेवलपर्स, अशोक कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

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इस मामले में सीबीआई की ओर से आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है. ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स अशोक प्रॉपर्टी डेवलपर्स के मालिक मेसर्स अशोक कुमार सिंह और आशीष कुमार सिंह ने मेहुल पांडे, जनार्दन पांडे और अन्य के साथ जालसाजी और आपराधिक साजिश के जरिए बैंक धोखाधड़ी की। बैंकों को धोखा देने के इरादे से फर्जी दस्तावेजों के जरिए 17 करोड़ रुपये का लोन स्वीकार करने की साजिश रची गई थी. इस मामले में ईडी की आगे की जांच जारी है.

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