सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 42 वर्षीय बाइक सवार की मौत

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सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 42 वर्षीय बाइक सवार की मौत

सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड (एससीएलआर) पर यात्रा करते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 42 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए वाहन की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

मुंबई : सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड (एससीएलआर) पर यात्रा करते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 42 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए वाहन की पहचान करने की कोशिश कर रही है। एससीएलआर पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत मृतक की पहचान लक्ष्मीकांत लालबिहारी दुबे के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ मानखुर्द के लल्लूभाई कंपाउंड में रहता था। उसके भाई विजयकांत ने बताया कि दुबे एक इलेक्ट्रीशियन था, जो जुहू में पांच साल से एक फाइव स्टार होटल में काम कर रहा था और दुर्घटना के समय वह काम पर जा रहा था।

पुलिस ने बताया कि दुबे सुबह करीब 7.30 बजे काम के लिए घर से निकला था। एससीएलआर पर यात्रा करते समय एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया। आरोपी चालक ने बाइक नहीं रोकी और भाग गया। राहगीरों ने बाइक सवार को बाइक से कुछ दूरी पर सड़क पर पड़ा हुआ पाया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। इसके बाद तिलक नगर थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और दुबे को राजावाड़ी अस्पताल ले गई, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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तिलक नगर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप माने ने कहा, "हमने मृतक के मोबाइल फोन से उसके परिवार को फोन किया।" वाहन चालक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (i) (तेज गति से वाहन चलाने के कारण मौत का कारण बनना) और 281 (तेज गति से वाहन चलाना) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक गति से वाहन चलाना) और 134 (ए) (बी) (दुर्घटना के बाद आरोपी चालक की ड्यूटी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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