पति पर लगाया रेप का आरोप, हाईकोर्ट बोला- इससे बढ़िया कानून के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं हो सकता

The High Court of Karnataka passed an interim order of stay on the complaint filed by a woman

पति पर लगाया रेप का आरोप, हाईकोर्ट बोला- इससे बढ़िया कानून के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं हो सकता

पत्नी ने पुलिस शिकायत में कहा है कि वह नहीं जानती कि शादी के दिन उसके साथ क्या हुआ. वह नशे में थी. उसे मैरेज रजिस्ट्रार के सामने किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करना याद नहीं है. युवक ने उसके पहले के अफेयर के बारे में पता चलने पर उसे प्रताड़ित किया गया था.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से दायर शिकायत पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया. महिला ने आरोप लगाया था कि शादी के दिन बाद उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया. महिला सिर्फ एक दिन ही उसके साथ रही थी. हाईकोर्ट ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर इस मामले को देखकर भी आपको नहीं लगता है कि कानून का दुरुपयोग हुआ है तो इससे बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता.

पति और उसके परिजनों ने महिला की ओर से दायर शिकायत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने को चुनौती दी थी और कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दोनों बेंगलुरु में एक एमएनसी मोटरबाइक शोरूम में एकसाथ काम करते थे. उन्होंने 27 जनवरी, 2023 को एक मंदिर में शादी की थी. इससे पहले वे चार साल तक एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. उन्होंने मल्लेश्वरम में मैरेज रजिस्ट्रार के सामने शादी का रजिस्टर्ड करवाई थी. उसी दिन पत्नी का जन्मदिन भी मनाया गया था.

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इसी दौरान पति को कथित तौर पर महिला के पहले के अफेयर और उसके दूसरे व्यक्ति के संपर्क में होने के बारे में वॉट्सऐप से पता चल गया था. इसी बात को लेकर अगले दिन आपस में बहस हो गई और पत्नी ससुराल छोड़कर 29 जनवरी को मायके चले गई. हाईकोर्ट ने कहा कि यह माना जाता है कि महिला ने पहले युवक के साथ शादी को हो खत्म करने की धमकी दी. दोनों के बीच करीब 32 दिनों तक कोई बातचीत नहीं हुई थी. इसके बाद शिकायतकर्ता ने क्षेत्राधिकार पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाए.

महिला की दलील, उसे नहीं पता शादी के दिन क्या हुआ था?

पत्नी ने पुलिस शिकायत में कहा है कि वह नहीं जानती कि शादी के दिन उसके साथ क्या हुआ. वह नशे में थी. उसे मैरेज रजिस्ट्रार के सामने किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करना याद नहीं है. युवक ने उसके पहले के अफेयर के बारे में पता चलने पर उसे प्रताड़ित किया गया था. हालांकि वह शादीशुदा थी. इसलिए शादी के बाद दोनों के बीच कथित यौन संबंध बलात्कार के बराबर है.

 

Citizen Reporter

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