2000 के नोट मामले में BJP नेता की याचिका पर सुनवाई, दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला
Delhi HC reserve order on plea of 2000 note exchange without any proof...

दिल्ली के एक वकील और बीजेपी नेता ने बिना किसी प्रूफ के ₹2000 का नोट बदलने के खिलाफ याचिका दायर की थी. मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
दिल्ली के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि लोग बिना किसी पहचान या प्रूफ के ₹2000 के नोट को बदल सकते हैं...Delhi HC reserve order on plea of 2000 note exchange without any proof...
अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि वह आरबीआई के पूरे नोटिफिकेशन को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका ऐतराज सिर्फ बिना पहचान नोट बदलने वाले हिस्से से है. उन्होंने इसे मनमाना, तर्कहीन और रद्द किए जाने लायक फैसला बताया...Delhi HC reserve order on plea of 2000 note exchange without any proof...