ठाणे जिले में मामूली सी बात पर सहकर्मी की लोहे की रॉड से हत्या... आरोपी गिरफ्तार

In Thane district, a co-worker was killed with an iron rod over a minor issue... accused arrested

ठाणे जिले में मामूली सी बात पर सहकर्मी की लोहे की रॉड से हत्या... आरोपी गिरफ्तार

31 वर्षीय सहकर्मी की हत्या करने के आरोप में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. ठाणे (ग्रामीण) के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने सोनाले गांव में स्थित कारखाने के परिसर में रविवार रात लोहे की छड़ से अपने सहयोगी पर हमला किया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

ठाणे : ठाणे जिले में स्थित एक औद्योगिक इकाई में मामूली बात को लेकर अपने 31 वर्षीय सहकर्मी की हत्या करने के आरोप में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. ठाणे (ग्रामीण) के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने सोनाले गांव में स्थित कारखाने के परिसर में रविवार रात लोहे की छड़ से अपने सहयोगी पर हमला किया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

वहीं अभी हाल ही में मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा के पंडाल के एकदम सामने वाली इमारत से सनसनी फैलाने वाली घटना सामने आई थी. यहां 23 साल की बेटी ने अपनी ही मां की हत्या कर दी और हाथ-पैर मार्बल कटर से काटकर अलग कर दिये और बॉडी को कपाट में पॉलीथिन और कपड़े से बांधकर रख दिया, जिसमें से पैर को कपड़े से लपेटकर स्टील की पानी वाली टंकी में छिपा दिया था. मृतका का नाम वीणा जैन है, जिसकी उम्र 55 साल थी और बेटी का नाम रिंपल जैन है जिसकी उम्र 23 साल है.

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डीसीपी प्रवीण ने आगे बताया था कि लड़की ने बॉडी के कुछ टुकड़े किए थे, जिसके लिये उसने इलेक्ट्रॉनिक मार्बल कटर, चॉपर और चाकू का इस्तेमाल किया था. पूछताछ के दौरान उसने शरीर के एक हिस्से को स्टील के पानी के टंकी में छिपाकर रखने की बात कही थी, जिसके बाद उस टंकी को देखा गया और उसमें से शरीर का एक हिस्सा मिला, जिसे की कपड़े में लपेट कर रखा गया था. उसे भी केईएम अस्पताल भेजा गया था. डीसीपी प्रवीण ने आगे बताया था कि हमारी जांच के बाद हमने आरोपी बेटी रिंपल जैन को गिरफ़्तार कर लिया. इस मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 302, 201 और आर्म्स एक्ट की धारा 4, 7, 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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